भोपाल सीएमएचओ सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि विगत दिनों कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाई गई लड़की के पिता भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सीएचएमओ ने बताया कि केके सक्सेना के संपर्क में आये प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने की जरुरत है। हमारी तरफ से 6 से 7 दिनों में सर्दी, खांसी, बुखार आने पर तुरन्त कंट्रोल रूम से संपर्क करने की हिदायत दी जा रही है। लड़की के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने वाले 10 व्यक्तियों के सैंपल जांच हेतु भेजे गए थे। उनमें से 9 लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए है, उनकी माता, भाई, घर मे काम करने वाले लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केवल उनके पिताजी का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। जिन्हें इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
पत्रकार के संपर्क में सभी लोग होम आइसोलेशन में चले जाएं : सीएमएचओ
सीएमएचओ डॉ. डेहरिया ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति से लगातार 5 से 6 घंटे तक संपर्क में रहने पर ही संक्रमण की होने की संभावना होती है। सीएमएचओ ने कहा कि जो लोग जो पत्रकार केके सक्सेना के संपर्क में थे, वो सभी होम आईशोलेशन में चले जाएं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित पाए गए पत्रकार केके सक्सेना के संपर्क में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होने की सम्भवना नही है। ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ 5 से 6 घंटे लगातार संपर्क में रहा हो और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नही किया हो। हाथ नही धोए हों या सैनिटाइज नहीं किया हो तो ही संक्रमण होने की संभावना है। ऐसे किसी भी व्यक्ति की सैंपलिंग की भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें संक्रमण के लक्षण नही दिख रहे हो। आईसीएमआर की गाइड लाइन के अनुसार ही सैंपलिंग की कार्रवाई की जाती है।
होम डिलेवरी के पास एसडीएम और तहसीलदार बनाएंगे
कोरोना यानी कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने और बचाव हेतु संपूर्ण देश में लॉक डाउन किया गया है। इस लॉक डाउन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवश्यक रोजमर्रा की जरूरतों एंव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौडे दूध, सब्जी, फल, किराना, दवाइयां, रसोई गैस, की उपलब्धता एवं निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आवश्यक खाद्य सामग्रियों के डिपार्टमेन्टल स्टोर्स एवं दुकान/रेस्टोरेन्ट में लगे होम डिलेवरी बॉय और अति आवश्यक कार्य में अन्य आवागमन एवं परिवहन हेतु पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए एसडीएम और तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में अधिकृत किया गया है। कृषि कार्य एवं फसल कटाई के लिए जिले के भीतर एवं बाहर आवागमन के लिए पास जारी करने के लिये अपने-अपने क्षेत्र में नायब तहसीलदारों को भी अधिकृत किया गया है।
इन नंबरों से अपने क्षेत्र के पास बनवा सकते हैं
- हुजूरः 9425802025, 9425493131
- कोलारः 9479884832, 9425393893
- बैरागढ़ः 9425141824, 9893823929
- टीटी नगर: 9425472228, 9630977742
- नजूल शहरः 9425493825, 9425405527
- गोविन्दपुराः 9893091290,9617039039
- एमपी नगर: 9406527240,7694915225
- बैरसियाः 9818722375, 9826232153