अयोध्या प्रकरण को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत किया प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू

अयोध्या प्रकरण को लेकर हिन्दू पक्षकारों एवं मुस्लिम पक्षकारों के मध्य उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में बहस पूर्ण हो चुकी है तथा संविधान पीठ का निर्णय अपेक्षित है। अयोध्या प्रकरण के निर्णय के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 02 नवम्बर से 18 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक के लिए  लागू कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति/समूह सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या आपत्तिजनक मैसेज अथवा पोस्ट को शेयर, फारवर्ड व प्रसारित नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।


Popular posts
MPPSC: राज्यसेवा परीक्षा का रिजल्ट और, पद संख्या को लेकर स्पष्टीकरण
मध्य प्रदेश: 21 दिन के लॉकडाउन का पहला दिन / इंदौर-उज्जैन में संक्रमित मिलने के बाद कर्फ्यू, नवरात्रि के पहले दिन मैहर शक्तिपीठ का दरबार सूना
मध्य प्रदेश कोरोना / शिवराज ने कहा- संकट के समय हमें मिलकर महामारी से लड़ना है; कमलनाथ बोले- नई सरकार राहत पैकेज का ऐलान करे
भोपाल में कोरोना / कोरोना संक्रमित से लगातार 5-6 घंटे संपर्क में रहने पर ही संक्रमण की संभावना, पत्रकार के संक्रमित होने पर सीएमएचओ की सफाई